कानून और अदालत
भारत में कुंआरी लड़कियां शादी के आश्वासन के बिना सेक्स संबंध नहीं बनातीं- अदालत ने कहा

– आपसी सहमति से संबंध बनाने की दलील खारिज़ करते हुए कोर्ट ने किया ज़मानत देने से इनकार
– कोर्ट ने साफ़ कहा कि कोई भी भारतीय अविवाहित लड़की सिर्फ़ मनोरंजन के लिए नहीं बनाती संबंध– कोर्ट ने नसीहत दी कि किसी लड़की से संबंध बनाने से पहले उसके परिणाम पर भी करना चाहिए विचार
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा कि भारत की लड़कियां उस वक़्त तक यौन संबंधों के लिए तैयार नहीं होती हैं जब तक उन्हें ‘विवाह का आश्वासन’ ना मिले.इस मामले में आरोपी की ओर से पेश दलील में कहा गया था कि यह आपसी सहमति से बने संबंध का मामला था.
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भारतीय समाज व सभ्यता (प्रतीकात्मक) |
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश यह मामला दरअसल, लव,सेक्स और धोखा का मामला बताया जाता है.
इसमें एक प्रेमी युवक पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाए मगर बाद में वह मुकर गया.इससे पीड़ित युवती को गहरा धक्का लगा और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी.
घटना की शिक़ायत के बाद उज्जैन पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज कर उसे गिरफ़्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के जज सुबोध अभयंकर की अदालत में इस कथित बलात्कार मामले में न्यायिक हिरासत में रह रहे आरोपी युवक की ज़मानत याचिका पर सुनवाई थी.
आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जज ने ज़मानत की अर्ज़ी खारिज़ करते हुए अपने आदेश में, सख्त़ और साफ़ लहज़े में कहा कि किसी लड़की के साथ यौन संबंध बनाने से पूर्व लड़के को उसके परिणामों पर भी विचार कर लेना चाहिए.
कोर्ट ने दी भारतीय समाज की मिसाल
कोर्ट ने शादी को लेकर वादाखिलाफ़ी और यौन संबंध के सन्दर्भ में भारतीय समाज की प्रकृति व सभ्यता की मिसाल की.
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विवाह संस्कार व यौन संबंध (प्रतीकात्मक) |
जज सुबोध अभयंकर ने कहा –
” भारत का समाज रूढ़िवादी है, यह अब भी सभ्यता के ऐसे स्तर (अत्याधुनिक या निम्न) पर नहीं पहुंचा है, जहां किसी भी धर्म की अविवाहित लड़कियां, सिर्फ मनोरंजन के लिए संबंध नहीं बनाती हैं, जब तक कि कोई उनसे विवाह का वादा ना करे.किसी भी लड़की के साथ यौन संबंध बनाने वाले लड़के को अपने क़दम का अंज़ाम भी सोचना चाहिए. “
लड़की ने की थी ख़ुदकुशी की कोशिश
उज्जैन पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक पीड़ित युवती के साथ शादी का वादा कर पिछले साल से उसके बलात्कार करता रहा.
बाद में उससे शादी से इनकार कर उसने संबंध तोड़ लिए और कहा कि वह किसी और से शादी कर रहा है.
पीडिता उसकी इस वादाखिलाफ़ी का ग़म बर्दाश्त नहीं कर सकी.उसने फिनाइल पीकर ज़ान देने की कोशिश की थी.
दूसरी तरफ, आरोपी युवक की ओर अदालत में कहा गया कि दोनों के माता-पिता इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि लड़का हिन्दू है और लड़की मुसलमान.दोनों के बीच पिछले दो साल से प्रेम संबंध था.
लड़की की उम्र 21 साल है और दोनों की रज़ामंदी से यौन संबंध बने.
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